रोहित मालपानी (हिमाचल प्रदेश के जिला बद्दी के एसपी) ने आदेश जारी किया है की मास्क न पहनने पर 8 दिन तक जेल जाना पढ़ सकता है, साथ की 5000 का चलन भी हो सकता है, दोनों एकसाथ भी हो सकते है |
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रोहित मालपानी ने यह फैसला हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के अंतर्गत लिया है | इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई भी ब्यक्ति मास्क के बिन्ना पाया जाता है तो उसे ८ दिनों तक पुलिस हिरासत में बिना कोई बारंट के गिरफ्तार किया से सकता है | या फिर 5000 का चलन भी हो सकता है|
बल्कि हिमाचल सरकार के आदेशो के अनुसार मास्क न पहनने पर 1000 रुपए का चलन तय है और सार्वजनिक कार्यक्रमों में नियमो उलंघन पाए जाने पर 5000 तक का जुर्मान हो सकता है |
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रोहित मालपानी ने कहा की सरकार ने समय-समय पर कोरोना नियमो में ढील दी थी पर साथ ही बचाब के लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए थे |
पर देखने में आया है की लोग उन नियमो का पालन रहे है जिस कारन राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है |
इस गंभीर परिस्थितयो को देखते हुए इस सख्त नियम को लागु करना पढ़ा |